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योगी सरकार ने CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लिए

योगी सरकार ने CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लिए

उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लिए। 2019 में CAA के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सम्पति को हुए नुक्सान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 274 प्रदर्शनकारियों से वसूली की भरपाई के लिए नोटिस जारी किए थे।

मुख्यमंत्री योगी ने अपने इस आदेश को बड़ा कदम बताया और प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सम्पति का नुक्सान करने वालो के लिए चेतावनी बताया। हालांकि सरकार के इस कदम पर कुछ लोगों ने गहरी आपत्ति भी जताई लेकिन कुछ लोग इस पक्ष में भी थे कि जिनकी वजह नुक्सान हुआ वसूली भी उन्ही से करना एक वाजिब कदम है इससे दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा।

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परवेज़ आरिफ टीटू की याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने उत्तरप्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी, न्यायालय ने कहा कि उत्तरप्रदेश सरकार की यह कार्रवाई क़ानून के खिलाफ है, इसे वापिस लिया जाये अन्यथा न्यायालय इसे रद्द कर देगा। सुनवाई के दौरान के दौरान जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जज जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने राज्य सरकार के वक्ता से पूछा था- “आप शिकायतकर्ता, गवाह, आप वादी बन गए हैं… और फिर आप लोगों की संपत्तियां कुर्क करते हैं.। क्या किसी कानून के तहत इसकी अनुमति है?”

सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बताया था कि 833 लोगों के खिलाफ 106 एफआईआर दर्ज की गईं और उनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए जिसमे से 236 में वसूली के आदेश पारित किए गए थे, जबकि 38 मामले बंद कर दिए गए थे.’

उच्तम न्यायालय में उत्तरप्रदेश सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि नोटिस 13 और 14 फरवरी को वापिस ले लिए गए हैं।

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