होम अन्य खबरें प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को मिलेगा ग्रेड्यूटी का लाभ सुप्रीम कोर्ट ने...

प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को मिलेगा ग्रेड्यूटी का लाभ सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

school teacher

India 24×7 News: प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को भी मिलेगा ग्रेड्यूटी का लाभ।
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, कोर्ट ने कहा अब प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को भी मिलेगा ग्रेड्यूटी। दरअसल उन्होंने ये 2009 के पेमेंट ग्रेड्यूटी अधिनियम में संशोधित करने के बाद इस तरह का फैसला सुनाया।

इस तरह का अधिनियम जो की पीएजी 16, सितंबर 1972 से लागू है। इसमें वो कर्मचारी शामिल है, जो सेवानिर्वित, इस्तीफा या अन्य कारणो से संस्थान छोड़ने के पूर्व 5 या उससे ज्यादा निरंतर नौकरी की है। ऐसे कर्मचारी को ही ग्रेड्यूटी का लाभ मिलेगा।

इस तरह के अधिनियम श्रम एव रोजगार मंत्रायल की तरफ से दस या दस से अधिक कर्मचारी वाले शैक्षणिक संस्थान पर लागू है। ऐसे में इस तरह के अधिनियम निजी स्कूलों  पर भी लागू होते है।
निजी स्कूलों ने इसको लेकर कई अदालतों के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस  अधिनियम को चुनौती दी है।
इसके बाद कोर्ट पीठ ने निजी स्कूलों को छः हफ्ते अंदर पीएज अधिनियम के तहत सभी शिक्षकों को ब्याज सहित ग्रेड्यूटी देने को कहा ।


Also Read English News

Advertisement
पिछला लेखझारखण्ड में विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से विधायकों को रांची भेजा
अगला लेखखूबसरत पहाड़ियों से घिरा है हिल स्टेशन पंचगनी

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें