महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस महीने की 28 मई को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। कानूनी रूप से यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना ज़रूरी होता है।
उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महारष्ट्र के 18 मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इस हिसाब से उनकी चुनाव लड़ने की अवधि 29 मई को खत्म हो रही है। 6 महीने की अवधि खत्म होने से पहले पहले उन्हें विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा अन्यथा उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा।
24 अप्रैल 2020 को विधान सभा की 9 सीटों की अवधि खत्म हो रही है। इन 9 सीटों की चुनाव की घोषणा अबतक हो जानी चाहिए थी। लेकिन चुनाव आयोग ने 3 अप्रैल को एक आर्डर जारी किया जिसमे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हवाला देते हुए कहा गया कि कोरोना वायरस के चलते चुनाव आयोग अभी चुनाव करवाने में असमर्थ है।
इसके चलते महाराष्ट्र के सभी मंत्रिओं को इस्तीफा देकर किसी चुने हुए एम्एलऐ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलानी पड़ सकती है।
