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कारों में नहीं होंगे छह से अधिक एयरबैग

सरकार ने भारत में यात्री कारों के लिए छह-एयरबैग सुरक्षा नियम को अगले साल अक्टूबर तक स्थगित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार वाहनों की सुरक्षा (Car Safety) से जुड़ा एक नया नियम ला रही है। सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए आठ सवारी वाले वाहनों में न्यूनतम छह एयरबैग (Car Airbags) अनिवार्य करने वाली है।

आज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि महाराष्ट्र राज्य में एक नया राजमार्ग बनाया जाएगा। ऑटो उद्योग के सामने आने वाली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को कम करने में मदद करने के लिए यात्री वाहनों में कम से कम छह एयरबैग की आवश्यकता का निर्णय लिया गया है।

आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया कि 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाली एयरबैग वाली कारें एम-1 श्रेणी में होंगी। सरकार ने पहले 1 अक्टूबर, 2022 से सभी आठ सीटों वाले वाहनों में छह एयरबैग की आवश्यकता की योजना बनाई है।

मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे उनकी कीमत या प्रकार कोई भी हो।मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी लागत और वेरिएंट की परवाह किए बिना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है,” मंत्री ने कहा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट करके कहा कि वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को गाड़ियों में एयरबैग की संख्या बढ़ानी होगी। उन्हें आठ सवारियों तक की क्षमता वाले वाहनों में न्यूनतम छह एयरबैग लगाने को कहा जाएगा। गडकरी के मुताबिक, आठ सवारियों वाले वाहनों में छह एयरबैग को अनिवार्य किए जाने के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को उन्होंने मंजूरी दे दी है।

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